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ऋण वसूली एजेंट के द्वारा दुर्व्यवहार करने पर कार्यवाही करने कलेक्टर ने लिखा जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र:

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कोरबा, कोरबा जिला कलेक्टर अजीत कुमार वसंत ने कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी को पत्र लिखा है कि विभिन्न माइक्रो फायनेन्स कंपनी, बैंक से ऋण लेने वाली महिलाओं के द्वारा समय सीमा में ऋण का भुगतान नहीं करने पर संबंधित माइक्रो फायनेंन्स/बैंक के एजेंट द्वारा ऋण वसूली के दौरान बलपूर्वक कार्यवाही एवं अपमानजनक व्यवहार करने पर संबंधितों के विरुद्ध कानूनी तथा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाए।
कलेक्टर ने पत्र में उल्लेख किया विभिन्न माइक्रो फाइनेंस कंपनी, बैंक एजेंट के द्वारा लोन लेने वाली महिलाओं से दुर्व्यवहार करने की उनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हो रही है। फ्लोरा मैक्स कंपनी से ठगी की शिकार एवं विभिन्न माइक्रो फाइनेंस कंपनी/बैंक से ऋण लिए महिलाओं के द्वारा समय सीमा में ऋण का भुगतान नहीं करने पर संबंधित माइक्रो फाइनेंस/बैंक के एजेंट द्वारा ऋण वसूली के दौरान बलपूर्वक कार्यवाही एवं अपमानजनक व्यवहार/दुर्व्यवहार करने की शिकायत प्राप्त हो रही है। जिससे वसूली प्रक्रिया के दौरान उन्हें अनुचित तनाव या अपमान का सामना करना पड़ रहा है। ऋण वसूली एजेंट द्वारा किया जाने वाला ऐसा कृत्य शासकीय तथा आर.बी.आई. के दिशा निर्देशों के प्रतिकूल है।
अतः ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही तथा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।


कोरबा, कोरबा जिला कलेक्टर अजीत कुमार वसंत ने कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी को पत्र लिखा है कि विभिन्न माइक्रो फायनेन्स कंपनी, बैंक से ऋण लेने वाली महिलाओं के द्वारा समय सीमा में ऋण का भुगतान नहीं करने पर संबंधित माइक्रो फायनेंन्स/बैंक के एजेंट द्वारा ऋण वसूली के दौरान बलपूर्वक कार्यवाही एवं अपमानजनक व्यवहार करने पर संबंधितों के विरुद्ध कानूनी तथा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाए।
कलेक्टर ने पत्र में उल्लेख किया विभिन्न माइक्रो फाइनेंस कंपनी, बैंक एजेंट के द्वारा लोन लेने वाली महिलाओं से दुर्व्यवहार करने की उनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हो रही है। फ्लोरा मैक्स कंपनी से ठगी की शिकार एवं विभिन्न माइक्रो फाइनेंस कंपनी/बैंक से ऋण लिए महिलाओं के द्वारा समय सीमा में ऋण का भुगतान नहीं करने पर संबंधित माइक्रो फाइनेंस/बैंक के एजेंट द्वारा ऋण वसूली के दौरान बलपूर्वक कार्यवाही एवं अपमानजनक व्यवहार/दुर्व्यवहार करने की शिकायत प्राप्त हो रही है। जिससे वसूली प्रक्रिया के दौरान उन्हें अनुचित तनाव या अपमान का सामना करना पड़ रहा है। ऋण वसूली एजेंट द्वारा किया जाने वाला ऐसा कृत्य शासकीय तथा आर.बी.आई. के दिशा निर्देशों के प्रतिकूल है।
अतः ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही तथा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।


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