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वोडा-आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से 1,600 करोड़ की राहत, आयकर विभाग की अपील खारिज :

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नई दिल्‍ली,। करेंसी और बकाया से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडा-आइडिया को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हासिल हुई है। वीआई कंपनी के खिलाफ आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के नवंबर 2023 के फैसले को कायम रखा है, इसमें कंपनी को 1,600 करोड़ का टैक्स रिफंड देने का आदेश दिया गया था। हालांकि टैक्स विभाग ने पहले ही वोडाफोन आइडिया को यह रिफंड जारी कर दिया है, लेकिन विभाग ने कंपनी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बॉम्‍बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स विभाग की अपील को खारिज कर दिया, क्योंकि हाई कोर्ट के राहत आदेश को चुनौती देने में 295 दिनों की अनावश्यक देरी हुई थी। अदालत ने टैक्स अधिकारियों की आलोचना कर इस देरी को गंभीर और अनुचित बताया।
नवंबर 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने वोडाफोन आइडिया के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसमें टैक्स विभाग को निर्देश दिया गया कि वे टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा 2016-2017 के आकलन वर्ष के लिए चुकाई गई टैक्स की राशि वापस करे। कोर्ट ने कहा कि अगस्त 2023 में विभाग द्वारा पारित आकलन आदेश समय सीमा से बाहर था और इसलिए इस बरकरार नहीं रखा जा सकता। न्यायमूर्ति के आर श्रीराम और नीला गोकले की डिवीजन बेंच ने आकलन अधिकारी के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया, जिन्होंने निर्धारित 30 दिनों की समय सीमा के भीतर अंतिम आदेश पारित नहीं किया और इस प्रकार सरकारी खजाने और जनता को भारी नुकसान पहुंचाया।


नई दिल्‍ली,। करेंसी और बकाया से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडा-आइडिया को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हासिल हुई है। वीआई कंपनी के खिलाफ आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के नवंबर 2023 के फैसले को कायम रखा है, इसमें कंपनी को 1,600 करोड़ का टैक्स रिफंड देने का आदेश दिया गया था। हालांकि टैक्स विभाग ने पहले ही वोडाफोन आइडिया को यह रिफंड जारी कर दिया है, लेकिन विभाग ने कंपनी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बॉम्‍बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स विभाग की अपील को खारिज कर दिया, क्योंकि हाई कोर्ट के राहत आदेश को चुनौती देने में 295 दिनों की अनावश्यक देरी हुई थी। अदालत ने टैक्स अधिकारियों की आलोचना कर इस देरी को गंभीर और अनुचित बताया।
नवंबर 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने वोडाफोन आइडिया के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसमें टैक्स विभाग को निर्देश दिया गया कि वे टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा 2016-2017 के आकलन वर्ष के लिए चुकाई गई टैक्स की राशि वापस करे। कोर्ट ने कहा कि अगस्त 2023 में विभाग द्वारा पारित आकलन आदेश समय सीमा से बाहर था और इसलिए इस बरकरार नहीं रखा जा सकता। न्यायमूर्ति के आर श्रीराम और नीला गोकले की डिवीजन बेंच ने आकलन अधिकारी के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया, जिन्होंने निर्धारित 30 दिनों की समय सीमा के भीतर अंतिम आदेश पारित नहीं किया और इस प्रकार सरकारी खजाने और जनता को भारी नुकसान पहुंचाया।


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