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छत्तीसगढ post authorJournalist खबरीलाल LAST UPDATED ON:Friday ,March 06,2026

Raipur (खबरीलाल न्यूज़) :: धूम्स विलेज में अवैध रूप से शराब परोसने का मामला, पुलिस की दबिश:

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रायपुर। होली पर्व के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा रेस्टोरेंट एवं सार्वजनिक स्थलों को बंद रखने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद थाना माना क्षेत्रांतर्गत धूम्स विलेज में अवैध रूप से शराब परोसे जाने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्विमिंग पूल परिसर में खुलेआम शराब का सेवन कराया जा रहा था। विशेष सूत्रों के अनुसार मौके पर लगभग 30 से 35 लोग मौजूद थे। पुलिस को सूचना मिलते ही थाना माना की टीम ने तत्काल दबिश दी और मौके से चार व्यक्तियों को हिरासत में लिया

दबिश के दौरान मौके से बाहरी (अन्य राज्य की) शराब भी बरामद होने की जानकारी सामने आई है, जो कि छत्तीसगढ़ में पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह तथ्य मामले को और गंभीर बनाता है, क्योंकि बाहरी शराब का संग्रहण एवं वितरण आबकारी नियमों का सीधा उल्लंघन है। सूत्रों के अनुसार, पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही कुछ लोगों को पहले ही वहां से बाहर निकाल दिया गया। फिलहाल पुलिस द्वारा जब्त शराब की जांच, संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल तथा संचालकों से पूछताछ की जा रही है।

संभावित पुलिस कार्रवाई

अवैध रूप से शराब परोसने एवं बाहरी शराब रखने पर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज। शासकीय आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित धाराओं में मामला कायम। लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबन/निरस्तीकरण की कार्यवाही। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य संलिप्त व्यक्तियों की पहचान कर गिरफ्तारी। प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना एवं प्रतिबंधित शराब का उपयोग गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित प्रबंधन के विरुद्ध कितनी कठोर कार्रवाई की जाती है।

 



रायपुर। होली पर्व के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा रेस्टोरेंट एवं सार्वजनिक स्थलों को बंद रखने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद थाना माना क्षेत्रांतर्गत धूम्स विलेज में अवैध रूप से शराब परोसे जाने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्विमिंग पूल परिसर में खुलेआम शराब का सेवन कराया जा रहा था। विशेष सूत्रों के अनुसार मौके पर लगभग 30 से 35 लोग मौजूद थे। पुलिस को सूचना मिलते ही थाना माना की टीम ने तत्काल दबिश दी और मौके से चार व्यक्तियों को हिरासत में लिया

दबिश के दौरान मौके से बाहरी (अन्य राज्य की) शराब भी बरामद होने की जानकारी सामने आई है, जो कि छत्तीसगढ़ में पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह तथ्य मामले को और गंभीर बनाता है, क्योंकि बाहरी शराब का संग्रहण एवं वितरण आबकारी नियमों का सीधा उल्लंघन है। सूत्रों के अनुसार, पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही कुछ लोगों को पहले ही वहां से बाहर निकाल दिया गया। फिलहाल पुलिस द्वारा जब्त शराब की जांच, संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल तथा संचालकों से पूछताछ की जा रही है।

संभावित पुलिस कार्रवाई

अवैध रूप से शराब परोसने एवं बाहरी शराब रखने पर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज। शासकीय आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित धाराओं में मामला कायम। लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबन/निरस्तीकरण की कार्यवाही। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य संलिप्त व्यक्तियों की पहचान कर गिरफ्तारी। प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना एवं प्रतिबंधित शराब का उपयोग गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित प्रबंधन के विरुद्ध कितनी कठोर कार्रवाई की जाती है।

 



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