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RMC (खबरीलाल न्यूज़) :: 3 मटन दुकानों को खुले में मांस विक्रय करते पाकर तत्काल कुल 3000 रू. का ई जुर्माना कर संबंधित व्यवसायी को दी कड़ी चेतावनी :

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नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी ने तेलीबांधा में दैनिक बाजार में स्वच्छता का किया औचक निरीक्षण।

रायपुर - आज रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ तृप्ति पाणीग्रही ने नगर निगम जोन 3 क्षेत्र अंतर्गत तेलीबाँधा में दैनिक बाजार की स्वच्छता व्यवस्था का वहां पहुंचकर औचक निरीक्षण नगर निगम जोन 3 जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री पूरन कुमार तांडी  एवं नगर निगम मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग स्वच्छता निरीक्षक श्री गिरीजेश तिवारी एव अन्य संबधितस्वास्थ्य कर्मचारियों की उपस्थिति में किया।नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही ने औचक निरीक्षण के दौरान तेलीबाँधा के दैनिक बाजार में 3 मटन दुकानों को खुले में बिना ढके मांस विक्रय करते पाकर स्थल पर तत्काल तीनो सबंधित मटन दुकानों पर  कुल 3 हजार रू का ई जुर्माना संबंधित मटन व्यावसायी शेख हुसैन से वसूला एव भविष्य के लिए दोबारा पुनरावृत्ति होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप  विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही करने की स्पष्ट चेतावनी संबंधित मटन व्यवसायी को स्थल पर दी एवं इस सबंध में रायपुर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय और जोन 3 स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त जनशिकायत का स्थल पर पहुंचकर त्वरित निदान किया।


नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी ने तेलीबांधा में दैनिक बाजार में स्वच्छता का किया औचक निरीक्षण।

रायपुर - आज रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ तृप्ति पाणीग्रही ने नगर निगम जोन 3 क्षेत्र अंतर्गत तेलीबाँधा में दैनिक बाजार की स्वच्छता व्यवस्था का वहां पहुंचकर औचक निरीक्षण नगर निगम जोन 3 जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री पूरन कुमार तांडी  एवं नगर निगम मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग स्वच्छता निरीक्षक श्री गिरीजेश तिवारी एव अन्य संबधितस्वास्थ्य कर्मचारियों की उपस्थिति में किया।नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही ने औचक निरीक्षण के दौरान तेलीबाँधा के दैनिक बाजार में 3 मटन दुकानों को खुले में बिना ढके मांस विक्रय करते पाकर स्थल पर तत्काल तीनो सबंधित मटन दुकानों पर  कुल 3 हजार रू का ई जुर्माना संबंधित मटन व्यावसायी शेख हुसैन से वसूला एव भविष्य के लिए दोबारा पुनरावृत्ति होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप  विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही करने की स्पष्ट चेतावनी संबंधित मटन व्यवसायी को स्थल पर दी एवं इस सबंध में रायपुर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय और जोन 3 स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त जनशिकायत का स्थल पर पहुंचकर त्वरित निदान किया।


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