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Durg Police (खबरीलाल न्यूज़) :: पांच वर्षीय बालिका से लैंगिक अपराध के प्रकरण में आरोपी धनेंश्वर साहू उर्फ जनता को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास सहित विभिन्न सजाओं से किया दंडित :

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khabrilalथाना : उतई, जिला दुर्ग। पांच वर्षीय बालिका से लैंगिक अपराध के प्रकरण में आरोपी धनेंश्वर साहू उर्फ जनता को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास सहित विभिन्न सजाओं से किया दंडित। थाना उतई में दिनांक 10.04.2026 को दर्ज गंभीर लैंगिक अपराध के प्रकरण में पुलिस ने त्वरित विवेचना पूर्ण कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की। प्रकरण में आरोपी धनेंश्वर साहू उर्फ जनता को दिनांक 11.04.2026 को गिरफ्तार कर दिनांक 25.04.2026 को अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायालय (पॉक्सो), दुर्ग द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों एवं न्यायिक अभिलेख के आधार पर दिनांक 25.09.2026 को आरोपी को विभिन्न धाराओं में दोषसिद्ध किया गया।*

न्यायालय द्वारा आरोपी को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास तथा 07 वर्ष, 10 वर्ष एवं 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजाएं सुनाई गईं। विभिन्न धाराओं में कुल 13,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित करते हुए अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा निर्धारित की गई। मामले की विवेचना श्रीमती भारतीय मरकाम नगर पुलिस अधीक्षक  नेवई द्वारा की गई है तथा इसकी न्यायालय में पैरवी श्रीमती रूपवती तेलीदार द्वारा  की गई हैं।



khabrilalथाना : उतई, जिला दुर्ग। पांच वर्षीय बालिका से लैंगिक अपराध के प्रकरण में आरोपी धनेंश्वर साहू उर्फ जनता को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास सहित विभिन्न सजाओं से किया दंडित। थाना उतई में दिनांक 10.04.2026 को दर्ज गंभीर लैंगिक अपराध के प्रकरण में पुलिस ने त्वरित विवेचना पूर्ण कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की। प्रकरण में आरोपी धनेंश्वर साहू उर्फ जनता को दिनांक 11.04.2026 को गिरफ्तार कर दिनांक 25.04.2026 को अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायालय (पॉक्सो), दुर्ग द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों एवं न्यायिक अभिलेख के आधार पर दिनांक 25.09.2026 को आरोपी को विभिन्न धाराओं में दोषसिद्ध किया गया।*

न्यायालय द्वारा आरोपी को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास तथा 07 वर्ष, 10 वर्ष एवं 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजाएं सुनाई गईं। विभिन्न धाराओं में कुल 13,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित करते हुए अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा निर्धारित की गई। मामले की विवेचना श्रीमती भारतीय मरकाम नगर पुलिस अधीक्षक  नेवई द्वारा की गई है तथा इसकी न्यायालय में पैरवी श्रीमती रूपवती तेलीदार द्वारा  की गई हैं।


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