रायपुर. सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार
वर्मा ने दो चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरणों में दो
सम्पत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है. दोनों सम्पत्तियां राजधानी में
ही है. लोक अभियोजक के.के. शुक्ला ने बताया कि- गोल्ड की इंफ्रावेंचर
लिमिटेड और डेसीड बेनिफिट फण्ड लिमिटेड के संचालक संजयधर बड़गईयां ने कंपनी
की लोक लुभावनी स्कीम के माध्यम से रकम जमा करने पर पांच साल में निवेश
शुदा रकम, दुगनी-तिगुनी होने का लालच देकर प्रार्थी सनत कुमार साहू एवं
अन्य निवेशकों से लाखों रुपए जमा कराए थे. समयावधि पूरी होने जाने के
बादपरिपक्वता राशि न देकर फरार हो गया. इसके बाद अभियुक्त कोगिरμतार कर
न्यायालय में भी पेशकिया था. कंपनी के संचालक ने पहले गोल्ड की इंफ्रावेंचर
लिमिटेड में निवेश करवाया बाद में कंपनी का नाम बदलकर डेसीड बेनिफिट फण्ड
लिमिटेड कर दिया गया. इस संबंध में थाना डीडी नगर रायपुर में अपराध दर्ज
किया गया था. जिला प्रशासन द्वारा संपत्ति कुर्क करनीलामी कर निवेशकों को
पैसा लौटाया जाएगा.
रायपुर. सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार
वर्मा ने दो चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरणों में दो
सम्पत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है. दोनों सम्पत्तियां राजधानी में
ही है. लोक अभियोजक के.के. शुक्ला ने बताया कि- गोल्ड की इंफ्रावेंचर
लिमिटेड और डेसीड बेनिफिट फण्ड लिमिटेड के संचालक संजयधर बड़गईयां ने कंपनी
की लोक लुभावनी स्कीम के माध्यम से रकम जमा करने पर पांच साल में निवेश
शुदा रकम, दुगनी-तिगुनी होने का लालच देकर प्रार्थी सनत कुमार साहू एवं
अन्य निवेशकों से लाखों रुपए जमा कराए थे. समयावधि पूरी होने जाने के
बादपरिपक्वता राशि न देकर फरार हो गया. इसके बाद अभियुक्त कोगिरμतार कर
न्यायालय में भी पेशकिया था. कंपनी के संचालक ने पहले गोल्ड की इंफ्रावेंचर
लिमिटेड में निवेश करवाया बाद में कंपनी का नाम बदलकर डेसीड बेनिफिट फण्ड
लिमिटेड कर दिया गया. इस संबंध में थाना डीडी नगर रायपुर में अपराध दर्ज
किया गया था. जिला प्रशासन द्वारा संपत्ति कुर्क करनीलामी कर निवेशकों को
पैसा लौटाया जाएगा.



Journalist खबरीलाल














