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news jummu:: जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ड्रोन संचालकों से पंजीकरण कराने को कहा:

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जम्मू. जम्मू प्रशासन ने बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर
में ड्रोन उड़ाने की इच्छा रखने वाले लोगों को अपनी जानकारियां जिला
मजिस्ट्रेट के कार्यालय के साथ ही नजदीकी पुलिस थाने में साझा करने और यहां
प्राधिकारियों के समक्ष अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराने को कहा है।



नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि ‘ड्रोन नियम, 2021’ भारत
में मानवरहित विमान प्रणाली खरीदने या रखने या किराये पर लेने, उसे
संचालित करने, हस्तांतरित करने या उसे बरकरार रखने में शामिल सभी लोगों पर
लागू होंगे।



जम्मू प्रांत के मंडल आयुक्त डॉ. राघव लंगर ने यहां जारी एक परिपत्र में
कहा, ‘‘इस परिपत्र के माध्यम से मानवरहित विमान प्रणाली संचालित करने की
इच्छा रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए ‘ड्रोन नियम, 2021’ का अनुपालन
सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके अनुसार, इसकी जानकारियां जम्मू मंडल के
संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के साथ ही नजदीकी पुलिस थाने में भी देनी होंगी।’’



परिपत्र में कहा गया है कि नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे
सभी व्यक्तियों को आवश्यक शुल्क का भुगतान करने के नियमों के तहत डिजीटल
स्काई मंच पर आवेदन करके और विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) हासिल करके
अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण कराना होगा।



जम्मू. जम्मू प्रशासन ने बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर
में ड्रोन उड़ाने की इच्छा रखने वाले लोगों को अपनी जानकारियां जिला
मजिस्ट्रेट के कार्यालय के साथ ही नजदीकी पुलिस थाने में साझा करने और यहां
प्राधिकारियों के समक्ष अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराने को कहा है।



नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि ‘ड्रोन नियम, 2021’ भारत
में मानवरहित विमान प्रणाली खरीदने या रखने या किराये पर लेने, उसे
संचालित करने, हस्तांतरित करने या उसे बरकरार रखने में शामिल सभी लोगों पर
लागू होंगे।



जम्मू प्रांत के मंडल आयुक्त डॉ. राघव लंगर ने यहां जारी एक परिपत्र में
कहा, ‘‘इस परिपत्र के माध्यम से मानवरहित विमान प्रणाली संचालित करने की
इच्छा रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए ‘ड्रोन नियम, 2021’ का अनुपालन
सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके अनुसार, इसकी जानकारियां जम्मू मंडल के
संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के साथ ही नजदीकी पुलिस थाने में भी देनी होंगी।’’



परिपत्र में कहा गया है कि नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे
सभी व्यक्तियों को आवश्यक शुल्क का भुगतान करने के नियमों के तहत डिजीटल
स्काई मंच पर आवेदन करके और विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) हासिल करके
अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण कराना होगा।



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