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news Mangaluru (Karnataka):: स्कूलों के आसपास धारा 144 लागू:

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मेंगलूरु (कर्नाटक). उडुपी जिला प्रशासन ने जिले में सभी
हाईस्कूलों के आसपास के इलाकों में सोमवार से लेकर 19 फरवरी तक दंड
प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. स्कूलों के
सोमवार से फिर से खुलने के साथ इस कदम को एहतियाती उपाय के तौर पर देखा जा
रहा है. राज्य सरकार ने हिजाब-भगवा शॉल विवाद के मद्देनजर स्कूलों में
अवकाश घोषित कर दिया था. यह आदेश 14 फरवरी को सुबह छह बजे से 19 फरवरी की
शाम छह बजे तक लागू रहेगा. जिला पुलिस अधीक्षक ने उपायुक्त एम कुर्मा राव
से हाईस्कूलों के आसपास के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने का अनुरोध
किया था. आदेश के अनुसार, स्कूलों के इस दायरे के भीतर पांच या इससे अधिक
लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी. प्रदर्शन तथा रैलियों पर प्रतिबंध
रहेगा. नारेबाजी करने, गीत गाने या भाषण देने पर सख्त पाबंदी रहेगी.



मेंगलूरु (कर्नाटक). उडुपी जिला प्रशासन ने जिले में सभी
हाईस्कूलों के आसपास के इलाकों में सोमवार से लेकर 19 फरवरी तक दंड
प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. स्कूलों के
सोमवार से फिर से खुलने के साथ इस कदम को एहतियाती उपाय के तौर पर देखा जा
रहा है. राज्य सरकार ने हिजाब-भगवा शॉल विवाद के मद्देनजर स्कूलों में
अवकाश घोषित कर दिया था. यह आदेश 14 फरवरी को सुबह छह बजे से 19 फरवरी की
शाम छह बजे तक लागू रहेगा. जिला पुलिस अधीक्षक ने उपायुक्त एम कुर्मा राव
से हाईस्कूलों के आसपास के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने का अनुरोध
किया था. आदेश के अनुसार, स्कूलों के इस दायरे के भीतर पांच या इससे अधिक
लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी. प्रदर्शन तथा रैलियों पर प्रतिबंध
रहेगा. नारेबाजी करने, गीत गाने या भाषण देने पर सख्त पाबंदी रहेगी.



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