श्री कांत जायसवाल कोरिया
बैकुठपुर/जनकपुर।बहला फुसलाकर नाबालिग को घर से भगाकर ले जाने और शादी का झांसा देकर बलत्कार करने वाले आरोपी को जनकपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जनकपुर सिंचाई कालोनी निवासी अवधेश कुमार मिश्रा पिता अंजनी कुमार मिश्रा थाना मे उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश कर अपराध पंजीबद्ध कराते हुए बताया कि दिनांक 07 जनवरी 2022 को शाम करीब साढ़े चार बजे मेरी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री बिना बताये घर से चली गई है।
मै अपनी लड़की को अपने मोहल्ले गांव में एवं रिश्तेदारी में पता तलाश किया पर कहीं नहीं मिली। मुझे शंका है कि कहीं कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर जनकपुर थाना मे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों को मामले से अवगत कराकर पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देशन मे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मनेन्द्रगढ़ राकेश कुमार कुर्रे के मार्ग दर्शन में जनकपुर पुलिस ने 07 मार्च 2022 को नाबालिक अपहृता को बरामद कर गुम अपहृता से पूंछतांछ करने पर उसके कथन अनुसार आरोपी अंकित गुप्ता पिता महेन्द्र प्रसाद गुप्ता उम्र 19 वर्ष सा० दादर (जोगी पहाड़ी) थाना मझौली जिला सीधी (म०प्र०) के द्वारा बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगाकर बदलापुर मुम्बई ले गया और 08 जनवरी 2022 से दिनांक 30 जनवरी 2022 तक किराये के मकान में रखकर लगातार जबरन बलात्कार किया है। थाना जनकपुर पुलिस द्वारा आरोपी अंकित गुप्ता को आईपीसी की धारा 363, 366, 376 (2) ढ एवं पास्को एक्ट की धारा 4, 6 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक तेजनाथ सिंह, सहायक उप निरीक्षक अजय बघेल, सउनि बालकृष्ण राजवाड़े आरक्षक गुलाल राजवाड़े, अरविन्द मिश्रा, भुनेश्वर राजवाड़े, रजभान परस्ते, विनोद कुमार टोप्पो, राधेश्याम की सराहनीय भूमिका रही।
श्री कांत जायसवाल कोरिया
बैकुठपुर/जनकपुर।बहला फुसलाकर नाबालिग को घर से भगाकर ले जाने और शादी का झांसा देकर बलत्कार करने वाले आरोपी को जनकपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जनकपुर सिंचाई कालोनी निवासी अवधेश कुमार मिश्रा पिता अंजनी कुमार मिश्रा थाना मे उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश कर अपराध पंजीबद्ध कराते हुए बताया कि दिनांक 07 जनवरी 2022 को शाम करीब साढ़े चार बजे मेरी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री बिना बताये घर से चली गई है।
मै अपनी लड़की को अपने मोहल्ले गांव में एवं रिश्तेदारी में पता तलाश किया पर कहीं नहीं मिली। मुझे शंका है कि कहीं कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर जनकपुर थाना मे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों को मामले से अवगत कराकर पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देशन मे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मनेन्द्रगढ़ राकेश कुमार कुर्रे के मार्ग दर्शन में जनकपुर पुलिस ने 07 मार्च 2022 को नाबालिक अपहृता को बरामद कर गुम अपहृता से पूंछतांछ करने पर उसके कथन अनुसार आरोपी अंकित गुप्ता पिता महेन्द्र प्रसाद गुप्ता उम्र 19 वर्ष सा० दादर (जोगी पहाड़ी) थाना मझौली जिला सीधी (म०प्र०) के द्वारा बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगाकर बदलापुर मुम्बई ले गया और 08 जनवरी 2022 से दिनांक 30 जनवरी 2022 तक किराये के मकान में रखकर लगातार जबरन बलात्कार किया है। थाना जनकपुर पुलिस द्वारा आरोपी अंकित गुप्ता को आईपीसी की धारा 363, 366, 376 (2) ढ एवं पास्को एक्ट की धारा 4, 6 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक तेजनाथ सिंह, सहायक उप निरीक्षक अजय बघेल, सउनि बालकृष्ण राजवाड़े आरक्षक गुलाल राजवाड़े, अरविन्द मिश्रा, भुनेश्वर राजवाड़े, रजभान परस्ते, विनोद कुमार टोप्पो, राधेश्याम की सराहनीय भूमिका रही।



Journalist खबरीलाल














