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Crime News :: युवती को शादी करने का झांसा देकर विगत 03 वर्षों से दैहिक शोषण करने एवं दैहिक शोषण से युवती के गर्भवती होने पर दवाई खिलाकर गर्भपात कराने वाला आरोपी को अपराध कायमी के चंद घंटे के भीतर थाना तपकरा पुलिस ने किया गिरफ्तार:

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00 थाना तपकरा में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 52/22 धारा 376(2)(एन), 312 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध।

मामले
का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना तपकरा क्षेत्र निवासी 23 वर्षीय
युवती ने दिनांक 07.04.2022 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि माह अप्रैल
2019 में पीड़िता का आरोपी खगेश्वर राम  निवासी बटुकछार से परिचय हुआ और
दोनों फोन से बात करने लगे। दिनांक 10.04.2019 को पीड़िता अपने घर में अकेली
थी उसी दौरान खगेश्वर राम उसके पास आकर शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म
किया। वर्ष 2020 में खगेष्वर राम शादी करने का झांसा देकर प्रार्थिया को
अपने साथ केरल ले जाकर 03-04 माह अपने पास रखकर दुष्कर्म किया, जिससे
पीड़िता गर्भवती हो गई। पीड़िता को खगेष्वर राम बहला-फुसलाकर गर्भपात की
टेबलेट खिला दिया जिससे उसका गर्भपात हो गया। माह मार्च 2022 में पीड़िता को
खगेश्वर राम अपने साथ तामिलनाडु ले गया, जहॉं दोनों करीब 20-25 दिन साथ
में रहे इस दौरान आरोपी पीड़िता को तामिलनाडु में छोड़कर वापस घर आ गया।
खगेश्वर राम के किसी अन्य लड़की से शादी करने के संबंध में जानकारी मिलने पर
पीड़िता तमिलनाडु से वापस अपने घर आकर थाना तपकरा में रिपोर्ट करने पर
आरोपी खगेश्वर राम के विरूद्ध उक्त धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना
में लिया गया।  

पीड़िता
की रिपोर्ट पर एवं महिला संबंधी गंभीर अपराध होने पर थाना तपकरा द्वारा
तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम द्वारा तत्काल आरोपी के निवास
में जाकर घेराबंदी कर आरोपी खगेश्वर राम को अभिरक्षा में थाना लाया गया।
आरोपी से पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया। *आरोपी खगेश्वर राम
उम्र 26 वर्ष निवासी बटुकछार* के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत्
दिनांक 07.04.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।  
विवेचना
कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में उ.नि. एल.आर.चौहान, प्र.आर. 404
सुरेष लकड़ा, म.प्र.आर. 356 प्रेमिका कुजूर, आर. 568 राजेन्द्र रात्रे, आर.
587 संतु यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


00 थाना तपकरा में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 52/22 धारा 376(2)(एन), 312 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध।

मामले
का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना तपकरा क्षेत्र निवासी 23 वर्षीय
युवती ने दिनांक 07.04.2022 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि माह अप्रैल
2019 में पीड़िता का आरोपी खगेश्वर राम  निवासी बटुकछार से परिचय हुआ और
दोनों फोन से बात करने लगे। दिनांक 10.04.2019 को पीड़िता अपने घर में अकेली
थी उसी दौरान खगेश्वर राम उसके पास आकर शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म
किया। वर्ष 2020 में खगेष्वर राम शादी करने का झांसा देकर प्रार्थिया को
अपने साथ केरल ले जाकर 03-04 माह अपने पास रखकर दुष्कर्म किया, जिससे
पीड़िता गर्भवती हो गई। पीड़िता को खगेष्वर राम बहला-फुसलाकर गर्भपात की
टेबलेट खिला दिया जिससे उसका गर्भपात हो गया। माह मार्च 2022 में पीड़िता को
खगेश्वर राम अपने साथ तामिलनाडु ले गया, जहॉं दोनों करीब 20-25 दिन साथ
में रहे इस दौरान आरोपी पीड़िता को तामिलनाडु में छोड़कर वापस घर आ गया।
खगेश्वर राम के किसी अन्य लड़की से शादी करने के संबंध में जानकारी मिलने पर
पीड़िता तमिलनाडु से वापस अपने घर आकर थाना तपकरा में रिपोर्ट करने पर
आरोपी खगेश्वर राम के विरूद्ध उक्त धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना
में लिया गया।  

पीड़िता
की रिपोर्ट पर एवं महिला संबंधी गंभीर अपराध होने पर थाना तपकरा द्वारा
तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम द्वारा तत्काल आरोपी के निवास
में जाकर घेराबंदी कर आरोपी खगेश्वर राम को अभिरक्षा में थाना लाया गया।
आरोपी से पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया। *आरोपी खगेश्वर राम
उम्र 26 वर्ष निवासी बटुकछार* के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत्
दिनांक 07.04.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।  
विवेचना
कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में उ.नि. एल.आर.चौहान, प्र.आर. 404
सुरेष लकड़ा, म.प्र.आर. 356 प्रेमिका कुजूर, आर. 568 राजेन्द्र रात्रे, आर.
587 संतु यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


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