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शाही ईदगाह परिसर में हनुमान चालीसा के पाठ पर अड़ी हिंदू महासभा:

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 अखिल भारत हिंदू महासभा ने मथुरा स्थित में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह परिसर में लड्डू गोपाल का छह दिसंबर को जलाभिषेक करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने की इजाजत मांगकर माहौल को गरमा दिया है. महासभा के इस मांग से दो धर्मावलंबियों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है.
दरअसल, भारत हिन्दू महासभा इस परिसर के प्राचीन श्रीकृष्ण मंदिर का गर्भगृह होने का दावा करती है. अखिल भारत हिंदू महासभा की जिद को देखते हुए मथुरा प्रशासन ने जिले में बिना अनुमति के किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक संगठन के पांच या पांच से अधिक लोगों के समूह के एकत्र होकर सभा, धरना और प्रदर्शन आदि करने पर रोक लगा दी है. यह रोक अगले वर्ष 28 जनवरी तक प्रभावी रहेगी.

इस मामले में तनाव की आशंका को देखते हुए मुथरा के डीएम पुलकित खरे के धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है. धारा 144 लागू होने की वजह से अब राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक संगठन या कोई अन्य व्यक्ति बिना अनुमति के पांच या पांच से अधिक लोगों के किसी भी प्रकार का जमावड़ा, धरना, प्रदर्शन आदि नहीं कर पाएंगे. डीएम के आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के प्रति पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. हमारी टीम पूरी तरह से हालात पर नजर बनाए हुए है.


 अखिल भारत हिंदू महासभा ने मथुरा स्थित में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह परिसर में लड्डू गोपाल का छह दिसंबर को जलाभिषेक करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने की इजाजत मांगकर माहौल को गरमा दिया है. महासभा के इस मांग से दो धर्मावलंबियों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है.
दरअसल, भारत हिन्दू महासभा इस परिसर के प्राचीन श्रीकृष्ण मंदिर का गर्भगृह होने का दावा करती है. अखिल भारत हिंदू महासभा की जिद को देखते हुए मथुरा प्रशासन ने जिले में बिना अनुमति के किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक संगठन के पांच या पांच से अधिक लोगों के समूह के एकत्र होकर सभा, धरना और प्रदर्शन आदि करने पर रोक लगा दी है. यह रोक अगले वर्ष 28 जनवरी तक प्रभावी रहेगी.

इस मामले में तनाव की आशंका को देखते हुए मुथरा के डीएम पुलकित खरे के धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है. धारा 144 लागू होने की वजह से अब राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक संगठन या कोई अन्य व्यक्ति बिना अनुमति के पांच या पांच से अधिक लोगों के किसी भी प्रकार का जमावड़ा, धरना, प्रदर्शन आदि नहीं कर पाएंगे. डीएम के आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के प्रति पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. हमारी टीम पूरी तरह से हालात पर नजर बनाए हुए है.


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