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News (खबरीलाल न्यूज़) : राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग छत्तीसगढ़:

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छात्रा की राधे राधे बोलने पर पिटाई के प्रकरण में आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान

शाला की प्रबंधक और प्राचार्य को आयोग में किया तलब, आयोग में प्रकरण कमांक 1351/2025 दर्ज

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दुर्ग जिले के नंदिनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बागडूमर के मदर टेरेसा इंग्लिश मीडिय स्कूल में नर्सरी की छात्रा के द्वारा राधे राधे बोलने पर स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा नाबालिग छात्रा के मुँह पर टेप चिपकाकर छड़ी से पिटाई करने की घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। दिनांक 01.08.2025 को समाचार पत्रों में प्रकाशित शिकायत पर बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 13 (जे) व 14 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए दिनांक 01 अगस्त 2025 को स्वतः संज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज कर लिया है एवं शाला के प्रबंधक व प्राचार्य को 14 अगस्त 2025 को दोपहर 12:30 बजे आयोग में तलब किया है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने बताया कि ऐसे प्रकरणों में न केवल बच्ची व उसके परिवार के धार्मिक पंथ चुनने के अधिकार का हनन होता है बल्कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत ऐसा प्रकरण बच्चों के प्रति क्रूरता के दायरे में आता है। उन्होंने कहा कि प्रकरण की पूरी गंभीरता और निष्पक्षता के साथ जाँच की जायेगी। इस प्रकरण में जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला दुर्ग एवं थाना प्रभारी थाना नंदिनी को भी आयोग में आहूत किया गया है। आयोग द्वारा पीड़ित बच्ची और उसके पालक से मिलकर वर्तमान स्वास्थ्य के संबंध में भी प्रतिवेदन चाहा गया है। उल्लेखनीय है कि 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित व प्रसारित समाचार पर आयोग ने उसी दिन संज्ञान लेकर नोटिस जारी कर दिया था ।




छात्रा की राधे राधे बोलने पर पिटाई के प्रकरण में आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान

शाला की प्रबंधक और प्राचार्य को आयोग में किया तलब, आयोग में प्रकरण कमांक 1351/2025 दर्ज

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दुर्ग जिले के नंदिनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बागडूमर के मदर टेरेसा इंग्लिश मीडिय स्कूल में नर्सरी की छात्रा के द्वारा राधे राधे बोलने पर स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा नाबालिग छात्रा के मुँह पर टेप चिपकाकर छड़ी से पिटाई करने की घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। दिनांक 01.08.2025 को समाचार पत्रों में प्रकाशित शिकायत पर बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 13 (जे) व 14 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए दिनांक 01 अगस्त 2025 को स्वतः संज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज कर लिया है एवं शाला के प्रबंधक व प्राचार्य को 14 अगस्त 2025 को दोपहर 12:30 बजे आयोग में तलब किया है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने बताया कि ऐसे प्रकरणों में न केवल बच्ची व उसके परिवार के धार्मिक पंथ चुनने के अधिकार का हनन होता है बल्कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत ऐसा प्रकरण बच्चों के प्रति क्रूरता के दायरे में आता है। उन्होंने कहा कि प्रकरण की पूरी गंभीरता और निष्पक्षता के साथ जाँच की जायेगी। इस प्रकरण में जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला दुर्ग एवं थाना प्रभारी थाना नंदिनी को भी आयोग में आहूत किया गया है। आयोग द्वारा पीड़ित बच्ची और उसके पालक से मिलकर वर्तमान स्वास्थ्य के संबंध में भी प्रतिवेदन चाहा गया है। उल्लेखनीय है कि 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित व प्रसारित समाचार पर आयोग ने उसी दिन संज्ञान लेकर नोटिस जारी कर दिया था ।


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