रायपुर। अवर सचिव साप्रवि मनोज जयसवार ने 29 अक्टूबर को आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक 1 जुलाई 2025 से छत्तीसगढ़ संवर्ग के सेवारत आईएएस, आईपीएस अफसरों को 58 प्रतिशत डीए दिया जाएगा। इसका भुगतान केंद्रीय वित्त विभाग द्वारा बताई गई रीति से होगा। जो नगद होगा। इस समय राज्य कर्मियों और पेंशनरों को 55 प्रतिशत डीए डीआर दिया जा रहा है। ये लोग भी केन्द्र की घोषणा के बाद से 3' दिए जाने की मांग कर रहे हैं।
जारी आदेश के मुताबिक केन्द्र मरकार के कर्मचारियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के ज्ञापन क्रमांक 1/4(1)/2025-ई.11 (बी) दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2025 से (55 प्रतिशत से 58 प्रतिशत) पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। अखिल भारतीय सेवायें (मंहगाई भत्ता) नियम, 1972 के नियम-3 के तहत ये पुनरीक्षित दरें अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को लागू हो गई है। अत: राज्य शासन, राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को 01 जुलाई, 2025 से निम्नलिखित उपबन्धों पर पुनरीक्षित दरों मे महंगाई भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करता है:-
(1) पुनरीक्षित दरों में महंगाई भत्ते का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय् विभाग) के ज्ञापन क्रमांक 1/4(1)/2025-ई.11 (बी) दिनांक 6 अक्टूबर, 2025 में बताई गई रीति से होगा।
(2) इन आदेशों के तहत् देय महंगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01/07/2025 से नवद दिया जावेगा।
(3) महंगाई भत्ते की गणना वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेबल में आहरित वेतन के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।
(4) महंगाई भत्ते का कोई भाग मूलभूत नियम 9(21) के अन्तर्गत वेतन नहीं माना जावेगा।
(5) इस आदेश के विपरीत अधिक भुगतान पाये जाने की दशा में अधिक भुगतान की राशि संबंधित भुगतान पाने वाले अधिकारी से बमूली योग्य होगी।
(6) एरियर्म के देयक उसी कार्यालय द्वारा बनाये जायेंगे, जहां मे उक्त अवधि के लिए संबंधित अधिकारी का वेतन आहरण किया गया हो।
इस आदेश के प्रकाश में प्रत्येक अधिकारी के पक्ष में व्यत्तिगत रूप से प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जावेगा। तद्नुमार निर्देश दिये जाते हैं कि वेतन पर्चियों को इस आदेश के अनुरुप संशोधित मानकर अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2025 में पुनरीक्षित दर से महंगाई भने का भुगतान, पूर्व में भुगतान की गई राशि का समायोजन करते हुए, उपर्युक्त कंडिकाओं में बताए अनुसार किया जाए।
रायपुर। अवर सचिव साप्रवि मनोज जयसवार ने 29 अक्टूबर को आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक 1 जुलाई 2025 से छत्तीसगढ़ संवर्ग के सेवारत आईएएस, आईपीएस अफसरों को 58 प्रतिशत डीए दिया जाएगा। इसका भुगतान केंद्रीय वित्त विभाग द्वारा बताई गई रीति से होगा। जो नगद होगा। इस समय राज्य कर्मियों और पेंशनरों को 55 प्रतिशत डीए डीआर दिया जा रहा है। ये लोग भी केन्द्र की घोषणा के बाद से 3' दिए जाने की मांग कर रहे हैं।
जारी आदेश के मुताबिक केन्द्र मरकार के कर्मचारियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के ज्ञापन क्रमांक 1/4(1)/2025-ई.11 (बी) दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2025 से (55 प्रतिशत से 58 प्रतिशत) पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। अखिल भारतीय सेवायें (मंहगाई भत्ता) नियम, 1972 के नियम-3 के तहत ये पुनरीक्षित दरें अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को लागू हो गई है। अत: राज्य शासन, राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को 01 जुलाई, 2025 से निम्नलिखित उपबन्धों पर पुनरीक्षित दरों मे महंगाई भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करता है:-
(1) पुनरीक्षित दरों में महंगाई भत्ते का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय् विभाग) के ज्ञापन क्रमांक 1/4(1)/2025-ई.11 (बी) दिनांक 6 अक्टूबर, 2025 में बताई गई रीति से होगा।
(2) इन आदेशों के तहत् देय महंगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01/07/2025 से नवद दिया जावेगा।
(3) महंगाई भत्ते की गणना वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेबल में आहरित वेतन के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।
(4) महंगाई भत्ते का कोई भाग मूलभूत नियम 9(21) के अन्तर्गत वेतन नहीं माना जावेगा।
(5) इस आदेश के विपरीत अधिक भुगतान पाये जाने की दशा में अधिक भुगतान की राशि संबंधित भुगतान पाने वाले अधिकारी से बमूली योग्य होगी।
(6) एरियर्म के देयक उसी कार्यालय द्वारा बनाये जायेंगे, जहां मे उक्त अवधि के लिए संबंधित अधिकारी का वेतन आहरण किया गया हो।
इस आदेश के प्रकाश में प्रत्येक अधिकारी के पक्ष में व्यत्तिगत रूप से प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जावेगा। तद्नुमार निर्देश दिये जाते हैं कि वेतन पर्चियों को इस आदेश के अनुरुप संशोधित मानकर अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2025 में पुनरीक्षित दर से महंगाई भने का भुगतान, पूर्व में भुगतान की गई राशि का समायोजन करते हुए, उपर्युक्त कंडिकाओं में बताए अनुसार किया जाए।



Journalist खबरीलाल














