रायपुर। रायपुर के गोबरा नयापारा में नाबालिग लड़की से
छेड़खानी के आरोपित डीहूराम कोसले निवासी ग्राम जौंदा को पुलिस ने घर से
गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा दर्ज करने के बाद रायपुर कोर्ट में पेश किया।
कोर्ट के आदेश पर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
पुलिस के
मुताबिक आरोपित डीहूराम कोसले ने 2 फरवरी की शाम 6:30 बजे क्षेत्र की एक
नाबालिक लड़की को अकेली पाकर दुष्कर्म करने की नीयत से छेड़खानी की थी।
नाबालिग के शोर मचाने के बाद आरोपित वहां से भाग गया। नाबालिग ने शाम को
माता-पिता को लौटने के बाद इसकी सूचना दी। माता-पिता के साथ नाबालिग ने
गोबरा नवापारा में आरोपित के विरुद्ध छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
गोबरा नवापारा थाने की पुलिस ने धारा 354 और पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज
कर आरोपित की तलाश शुरू की।
रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी मिलने के
बाद आरोपित घर से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपित के परिवार पर कड़ाई
करते हुए उसके लौटने की जानकारी देने को कहा। वहीं गांव के लोगों को आरोपित
डीहूराम कोसले को गांव में लौटने पर जानकारी देने को पुलिस ने कहा था।
आरोपित के घर लौटने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उसे दूसरे दिन तीन
फरवरी को आरोपित को उसके घर से गिरफ्तार करने के बाद थाने लाई। थाने में
पूछताछ के बाद उसने अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने उसे रायपुर कोर्ट में
पेश किया। न्यायाधीश के आदेश पर आरोपित को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर
रायपुर केंद्रीय जेल भेज दिया गया है।
रायपुर। रायपुर के गोबरा नयापारा में नाबालिग लड़की से
छेड़खानी के आरोपित डीहूराम कोसले निवासी ग्राम जौंदा को पुलिस ने घर से
गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा दर्ज करने के बाद रायपुर कोर्ट में पेश किया।
कोर्ट के आदेश पर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
पुलिस के
मुताबिक आरोपित डीहूराम कोसले ने 2 फरवरी की शाम 6:30 बजे क्षेत्र की एक
नाबालिक लड़की को अकेली पाकर दुष्कर्म करने की नीयत से छेड़खानी की थी।
नाबालिग के शोर मचाने के बाद आरोपित वहां से भाग गया। नाबालिग ने शाम को
माता-पिता को लौटने के बाद इसकी सूचना दी। माता-पिता के साथ नाबालिग ने
गोबरा नवापारा में आरोपित के विरुद्ध छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
गोबरा नवापारा थाने की पुलिस ने धारा 354 और पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज
कर आरोपित की तलाश शुरू की।
रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी मिलने के
बाद आरोपित घर से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपित के परिवार पर कड़ाई
करते हुए उसके लौटने की जानकारी देने को कहा। वहीं गांव के लोगों को आरोपित
डीहूराम कोसले को गांव में लौटने पर जानकारी देने को पुलिस ने कहा था।
आरोपित के घर लौटने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उसे दूसरे दिन तीन
फरवरी को आरोपित को उसके घर से गिरफ्तार करने के बाद थाने लाई। थाने में
पूछताछ के बाद उसने अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने उसे रायपुर कोर्ट में
पेश किया। न्यायाधीश के आदेश पर आरोपित को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर
रायपुर केंद्रीय जेल भेज दिया गया है।



Journalist खबरीलाल














