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अन्य post authorJournalist खबरीलाल Wednesday ,February 09,2022

news New Delhi:: न्यायालय ने ममता के चुनाव एजेंट को हत्या के मामले में अग्रिम जमानत दी:

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नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने हत्या के एक मामले में
तृणमूल कांग्रेस के नेता एस. के. सुफियान को बुधवार को अग्रिम जमानत दे
दी। सुफियान पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम में
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट थे।



न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका ने सुफियान को
राहत देते हुए कई शर्तें भी लगाईं। शीर्ष अदालत ने चार फरवरी को अपना आदेश
सुरक्षित रख लिया था। उस समय सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) ने कहा था
कि सुफियान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक कार्यकर्ता की हत्या के मामले
की जांच से भाग रहे हैं।



सीबीआई भाजपा कार्यकर्ता देवव्रत मैती की मौत की जांच कर रही है जिसकी
नंदीग्राम में कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। उच्च न्यायालय ने पश्चिम
बंगाल में चुनाव के बाद हुई ंिहसा की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी
है।



नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने हत्या के एक मामले में
तृणमूल कांग्रेस के नेता एस. के. सुफियान को बुधवार को अग्रिम जमानत दे
दी। सुफियान पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम में
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट थे।



न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका ने सुफियान को
राहत देते हुए कई शर्तें भी लगाईं। शीर्ष अदालत ने चार फरवरी को अपना आदेश
सुरक्षित रख लिया था। उस समय सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) ने कहा था
कि सुफियान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक कार्यकर्ता की हत्या के मामले
की जांच से भाग रहे हैं।



सीबीआई भाजपा कार्यकर्ता देवव्रत मैती की मौत की जांच कर रही है जिसकी
नंदीग्राम में कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। उच्च न्यायालय ने पश्चिम
बंगाल में चुनाव के बाद हुई ंिहसा की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी
है।



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