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news raipur:: निजी जमीन पर अब पेड़ों की कटाई संभव:

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रायपुर. प्रदेश में अब अनुविभागीय अधिकारी की अनुशंसा पर
निजी जमीन पर पेड़ों की कटाई संभव हो पाएगी. राजपत्र में प्रकाशन के साथ नए
नियम प्रभावशील कर दिए गए हैं. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के तहत
वृक्षों की कटाई से संबंधित नियमों का सरलीकरण कर दिया गया है. राजपत्र में
प्रकाशित होने के बाद अब निजी जमीन में वृक्षों की कटाई के लिए भूस्वामी
को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा. नए नियम के तहत
भूस्वामी के आवेदन पर उसकी जमीन में प्राकृतिक रूप से लगे वृक्षों की कटाई
की अनुमति के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुशंसा कर पाएंगे. वहीं उक्त
वृक्ष की कटाई एसडीएम राजस्व की अनुशंसा से वन विभाग द्वारा कराई जाएगी.
अगर किसी भूस्वामी की जमीन पर वृक्ष उस भूस्वामी ने ही लगाया है तो कटाई की
अनुमति के लिए एक स्वघोषणा पत्र देना होगा. इसमें उक्त वृक्षारोपण मेरे
द्वारा किया गया था, इसका जिक्र करना होगा.



रायपुर. प्रदेश में अब अनुविभागीय अधिकारी की अनुशंसा पर
निजी जमीन पर पेड़ों की कटाई संभव हो पाएगी. राजपत्र में प्रकाशन के साथ नए
नियम प्रभावशील कर दिए गए हैं. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के तहत
वृक्षों की कटाई से संबंधित नियमों का सरलीकरण कर दिया गया है. राजपत्र में
प्रकाशित होने के बाद अब निजी जमीन में वृक्षों की कटाई के लिए भूस्वामी
को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा. नए नियम के तहत
भूस्वामी के आवेदन पर उसकी जमीन में प्राकृतिक रूप से लगे वृक्षों की कटाई
की अनुमति के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुशंसा कर पाएंगे. वहीं उक्त
वृक्ष की कटाई एसडीएम राजस्व की अनुशंसा से वन विभाग द्वारा कराई जाएगी.
अगर किसी भूस्वामी की जमीन पर वृक्ष उस भूस्वामी ने ही लगाया है तो कटाई की
अनुमति के लिए एक स्वघोषणा पत्र देना होगा. इसमें उक्त वृक्षारोपण मेरे
द्वारा किया गया था, इसका जिक्र करना होगा.



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